Bihar board matric inter exam 75 attendance new rule

बिहार बोर्ड का बड़ा फैसला: अब नही दे पाएंगे मैट्रिक इंटर की परीक्षा, नया नियम लागू

बिहार बोर्ड का बड़ा फैसला

बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जो क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में पढ़ते हैं। उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक नया नियम लागू किया है। जिसका प्रभाव करोड़ों छात्र-छात्राओं पर पड़ने वाला है। यहाँ तक कि अगर छात्रों ने इस नियम का पालन न किया, तो उन्हें बिहार बोर्ड की वार्षिक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने से रोका जा सकता है। अर्थात छात्र मैट्रिक इंटर की फाइनल परीक्षा देने से वंचित हो सकते हैं। 

क्या है बिहार बोर्ड का ये नया नियम?

और इसका छात्र-छात्राओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस पोस्ट में मिलने वाली है। इसलिए पोस्ट को अंत तक बहुत ध्यान से पढ़ें। ताकि आपको इस नियम के कारण परीक्षा से वंचित न होना पड़े। 

स्कूल कॉलेज में 75% उपस्थिति होना अनिवार्य

शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार के छात्रों को स्कूलों में साइकिल, पोशाक, छात्रवृति, नैपकिन आदि योजनाओं का पैसा मिलता है। जिसके लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। ये नियम काफी पहले से है। 

परंतु अब मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए भी 75% उपस्थिति को अनिवार्य बना दिया गया है। अर्थात जिन छात्र-छात्राओं का 9th और 10th में 75% Attendance नहीं होगा। उन्हे मैट्रिक की परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। उसी प्रकार जिन छात्र-छात्राओं का 11th और 12th में 75% Attendance नहीं होगा। उन्हें इंटर की परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। अर्थात ऐसे विद्यार्थी मैट्रिक इंटर की वार्षिक परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। 

75% उपस्थिति (Attendance) के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी

इसके लिए बिहार बोर्ड ने विधिवत विज्ञप्ति (नोटिफिकेशन) जारी करके घोषणा कर दी है। जिसे आप नीचे देख सकते हैं। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो छात्र स्कूल/कॉलेज नहीं जाएंगे। यानि जिनका अपने स्कूल/कॉलेज में 75% हाजरी नहीं बनेगा। उन्हें मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। 

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क्या है नया नियम

बिहार बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार:-

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या- पी0आर0 206/2023

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक / इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की उनके शिक्षण संस्थान में न्यूनतम 75% उपस्थिति (Attendance) की अनिवार्यता के संबंध में,

1. एतद् द्वारा राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान, शिक्षक, छात्र – छात्रा एवं उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा० शि०), सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक/ इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षाओं में वही विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं, जिनकी उपस्थिति न्यूनतम 75% रही हो। उल्लेखनीय है कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न लाभुक आधारित योजनाओं का लाभ लेने हेतु भी कक्षा में 75% की उपस्थिति (Attendance) आवश्यक है ।

2. अतः सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं शिक्षण संस्थान के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक / इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में वैसे ही विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे, जिनकी कक्षा IX/X/XI/XII के लिए आयोजित कक्षाओं में शिक्षण शुरू करने के दिन से उस महीने से पहले महीने की पहली तारीख तक, जिसमें स्कूल / बोर्ड की परीक्षा शुरू होती है, की अवधि में कम-से-कम 75% उपस्थिति हो ।

3. अतः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधानों से अनुरोध है कि वे अपने विद्यालय में विद्यार्थियों की अधिक-से-अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी भी अपने जिला अन्तर्गत आने वाले सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ समीक्षा कर सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की अधिक-से-अधिक उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि किसी भी विद्यार्थी को समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक/इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित नहीं होना पड़े।

सचिव

75% Attendance पूरा न करने पर नाम काटने का आदेश जारी

वैसे छात्र जो स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं। जो नामांकन करा कर कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं। उन छात्रों के संबंध में नया आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग बिहार अपर मुख्य सचिव श्री के के पाठक के नए आदेश के अनुसार, अब ऐसे छात्रों का नाम स्कूल कॉलेज से काट दिया जाएगा। 

अपने लेटर में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अगर कोई छात्र लगातार 15 दिन तक स्कूल कॉलेज नहीं आता है, तो उसका नाम काट दिया जाए। ऐसे छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया जाए। अपर मुख्य सचिव श्री के के पाठक के नए आदेश का नोटिफिकेशन आप नीचे पढ़ सकते हैं। 

75 attendance rule in school college

75% attendance rule in school college
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Final Words

अगर अभी तक आप कोचिंग/ट्यूशन करके मैट्रिक इंटर का एग्जाम देते थे। तो अब इससे काम चलने वाला नहीं है। अब कोचिंग/ट्यूशन के साथ-साथ स्कूल/कॉलेज में भी क्लास करना पड़ेगा। तभी आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की वार्षिक मैट्रिक इंटर परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। 

इसलिए अगर अब तक आप स्कूल/कॉलेज में क्लास नहीं करते हों, तो अब करना शुरू कर दें। इससे न केवल आप मैट्रिक इंटर की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। बल्कि 75% उपस्थिति होने से सरकारी सहायता जैसे साइकिल का पैसा, पोशाक का पैसा, छात्रवृति का पैसा भी प्राप्त कर पाएंगे। 

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2 thoughts on “बिहार बोर्ड का बड़ा फैसला: अब नही दे पाएंगे मैट्रिक इंटर की परीक्षा, नया नियम लागू”

  1. ये नियम एकदम से सही है या गलत । क्यों कि गांव के बच्चे बोल रहे है कि ऐसा हर साल होता है। हमे डरवाने के लिए ।

    तो ये बताए हमे कि ये नियम 100% सही है या नही ।

  2. Hamare gaw ke bachche ye bol rhe hai ki ye niyam galt hai ..
    Ye kewal darane ke liye school me bola jata hai …

    To hm ko aap se request hai ki kya aap 100% sure hai ki ye shi hai. Kya prove hai yiska .

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